प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY): हर भारतीय के लिए सुरक्षा कवच

P Sharma

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PMSBY

जीवन अनिश्चितताओं से भरा है। कोई नहीं जानता कि अगला पल क्या लेकर आएगा। दुर्घटनाएं कभी बताकर नहीं आतीं और अचानक आई आपदा किसी भी परिवार की आर्थिक रीढ़ तोड़ सकती है। ऐसे में, एक सुरक्षा कवच का होना बेहद आवश्यक हो जाता है जो ऐसे मुश्किल समय में परिवार को सहारा दे सके। इसी जरूरत को समझते हुए, भारत सरकार ने 9 मई, 2015 को प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की शुरुआत की। यह योजना कम प्रीमियम पर दुर्घटना मृत्यु और विकलांगता के खिलाफ बीमा कवरेज प्रदान करके करोड़ों भारतीयों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है।

PMSBY क्या है?

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना एक सरकारी समर्थित दुर्घटना बीमा योजना है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के उन सभी लोगों के लिए उपलब्ध है जिनके पास बैंक खाता है। यह एक वर्ष का नवीकरणीय बीमा है, जिसका अर्थ है कि इसे हर साल नवीनीकृत करना होता है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य समाज के वंचित और निम्न-आय वर्ग के लोगों को किफायती दर पर दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करना है, ताकि अचानक हुई किसी दुर्घटना के कारण परिवार को आर्थिक संकट का सामना न करना पड़े।

योजना के मुख्य उद्देश्य:

  • समाज के बड़े वर्ग, विशेषकर गरीब और कम आय वाले लोगों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना।
  • कम प्रीमियम पर दुर्घटना बीमा कवरेज उपलब्ध कराना।
  • बैंक खातों के माध्यम से बीमा पहुंच को बढ़ाना।
  • दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मृत्यु या स्थायी विकलांगता की स्थिति में परिवार को आर्थिक सहायता सुनिश्चित करना।

पात्रता मानदंड:

PMSBY का लाभ उठाने के लिए कुछ बुनियादी पात्रता मानदंड हैं:

  • आयु: व्यक्ति की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • बैंक खाता: आवेदक का किसी भी भारतीय बैंक में एक बचत बैंक खाता होना अनिवार्य है।
  • आधार कार्ड: आधार कार्ड बैंक खाते से जुड़ा होना चाहिए।
  • ऑटो-डेबिट सहमति: आवेदक को प्रीमियम के ऑटो-डेबिट के लिए अपनी सहमति देनी होगी।

प्रीमियम और कवरेज:

योजना की सबसे आकर्षक विशेषताओं में से एक इसका बेहद कम प्रीमियम है। वर्तमान में (2025 तक), PMSBY का वार्षिक प्रीमियम मात्र ₹20 है। यह प्रीमियम ग्राहक के बैंक खाते से हर साल 1 जून को ऑटो-डेबिट हो जाता है।

यह योजना निम्नलिखित कवरेज प्रदान करती है:

  • दुर्घटना के कारण मृत्यु: ₹2 लाख का बीमा कवर।
  • पूर्ण और स्थायी विकलांगता: ₹2 लाख का बीमा कवर। इसमें दोनों आंखों की पूर्ण और अपरिवर्तनीय हानि, या दोनों हाथों या दोनों पैरों के उपयोग की हानि शामिल है।
  • आंशिक स्थायी विकलांगता: ₹1 लाख का बीमा कवर। इसमें एक आंख की पूर्ण और अपरिवर्तनीय हानि, या एक हाथ या एक पैर के उपयोग की हानि शामिल है।

योजना कैसे काम करती है?

PMSBY एक बहुत ही सरल प्रक्रिया पर काम करती है। एक बार जब कोई व्यक्ति योजना में नामांकन करता है और ऑटो-डेबिट सहमति प्रदान करता है, तो उसका प्रीमियम हर साल स्वचालित रूप से उसके बैंक खाते से काट लिया जाता है। यदि प्रीमियम राशि खाते में उपलब्ध नहीं है, तो बीमा कवरेज समाप्त हो जाएगा।

दुर्घटना की स्थिति में, लाभार्थी (मृत्यु के मामले में) या बीमित व्यक्ति (विकलांगता के मामले में) बीमा राशि का दावा कर सकता है। दावे के लिए आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे, जिनकी जांच के बाद बीमा राशि का भुगतान किया जाता है।

नामांकन प्रक्रिया:

PMSBY में नामांकन करना बेहद आसान है। इच्छुक व्यक्ति इन तरीकों से नामांकन कर सकते हैं:

  1. बैंक शाखा में जाकर: अपनी बैंक शाखा में जाएं और PMSBY आवेदन फॉर्म भरें।
  2. नेट बैंकिंग के माध्यम से: यदि आपका बैंक नेट बैंकिंग सेवा प्रदान करता है, तो आप अपने ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल के माध्यम से योजना में नामांकन कर सकते हैं।
  3. मोबाइल बैंकिंग/SMS के माध्यम से: कुछ बैंक मोबाइल बैंकिंग ऐप या SMS सेवा के माध्यम से भी नामांकन की सुविधा प्रदान करते हैं। आपको बस संबंधित विकल्प चुनकर अपनी सहमति देनी होगी।

नामांकन करते समय, आपको ऑटो-डेबिट अधिदेश (auto-debit mandate) पर हस्ताक्षर करने होंगे, जो बैंक को आपके खाते से वार्षिक प्रीमियम काटने की अनुमति देता है।

दावा प्रक्रिया:

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में, दावे के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन किया जाता है:

  1. बैंक को सूचित करें: जितनी जल्दी हो सके, उस बैंक शाखा को सूचित करें जहां बीमित व्यक्ति का खाता है।
  2. दावा फॉर्म: बैंक से दावा फॉर्म प्राप्त करें और उसे ध्यानपूर्वक भरें।
  3. आवश्यक दस्तावेज: मृत्यु या विकलांगता से संबंधित सभी आवश्यक दस्तावेज जमा करें। मृत्यु के मामले में, मृत्यु प्रमाण पत्र, FIR की कॉपी (यदि कोई हो), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (यदि आवश्यक हो) और नॉमिनी के बैंक खाते का विवरण जमा करना होगा। विकलांगता के मामले में, डॉक्टर का प्रमाण पत्र, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस रिपोर्ट (यदि कोई हो) आवश्यक है।
  4. प्रमाणीकरण: बैंक और बीमा कंपनी द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
  5. भुगतान: सत्यापन के बाद, दावा राशि नॉमिनी या बीमित व्यक्ति के खाते में सीधे जमा कर दी जाएगी।

PMSBY का महत्व और प्रभाव:

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना ने भारत के वित्तीय समावेशन परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण बदलाव लाया है।

  • वित्तीय सुरक्षा: इसने लाखों परिवारों को अनिश्चित भविष्य के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल प्रदान किया है। एक छोटी सी दुर्घटना भी एक परिवार को गरीबी की ओर धकेल सकती है, लेकिन PMSBY यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे समय में कम से कम आर्थिक मदद उपलब्ध हो।
  • किफायती पहुंच: ₹20 जैसे नगण्य प्रीमियम पर ₹2 लाख का कवरेज इसे अत्यधिक सुलभ बनाता है, यहां तक कि सबसे गरीब तबके के लिए भी।
  • सरल प्रक्रिया: नामांकन और नवीनीकरण की सरल प्रक्रिया ने इसे जनता के लिए आसान बना दिया है।
  • डिजिटल सशक्तिकरण: ऑटो-डेबिट सुविधा और बैंक खातों के उपयोग ने डिजिटल वित्तीय लेनदेन को बढ़ावा दिया है।
  • गरीबी उन्मूलन में सहायक: यह अप्रत्याशित वित्तीय झटकों से बचाकर गरीबी उन्मूलन के प्रयासों में सहायक है।
  • वित्तीय समावेशन को बढ़ावा: यह उन लोगों को बैंकिंग प्रणाली से जोड़ता है जो पहले बीमा या वित्तीय सेवाओं से दूर थे।

चुनौतियां और आगे की राह:

योजना की सफलता के बावजूद, कुछ चुनौतियां बनी हुई हैं:

  • जागरूकता: अभी भी कई लोग इस योजना के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं, विशेषकर दूरदराज के ग्रामीण इलाकों में।
  • नवीनीकरण: हर साल नवीनीकरण सुनिश्चित करना एक चुनौती है, जिसके लिए बैंकों और सरकारी एजेंसियों को सक्रिय भूमिका निभानी होगी।
  • दावा निपटान: दावा निपटान प्रक्रिया को और अधिक सुगम और त्वरित बनाना।

इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए, व्यापक जागरूकता अभियान, वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देना और बैंक मित्रों के नेटवर्क को मजबूत करना महत्वपूर्ण है।

निष्कर्ष:

प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना भारत सरकार द्वारा उठाया गया एक मील का पत्थर कदम है। इसने मात्र ₹20 के प्रीमियम पर देश के करोड़ों नागरिकों को दुर्घटना के खिलाफ एक मजबूत सुरक्षा कवच प्रदान किया है। यह योजना न केवल वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है बल्कि यह सुनिश्चित भी करती है कि कोई भी परिवार अप्रत्याशित दुर्घटना के कारण वित्तीय बर्बादी का सामना न करे। PMSBY सही मायने में “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत का प्रतीक है, जो हर भारतीय को सुरक्षा और सशक्तिकरण की भावना प्रदान करता है। यह योजना भारत को एक अधिक सुरक्षित और वित्तीय रूप से समावेशी समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान है